The Hindu Succession Act (हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम)
The Hindu Succession (Amendment) Act [हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम]
The Hindu Succession (Amendment) Act , 2005, an amendment to the Hindu Succession Act, 1956, received the assent from President of India on 5 September 2005 and was given effect from 9 September 2005.
हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम,1956 में एक संशोधन, 5 सितंबर 2005 को भारत के राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त की और 9 सितंबर 2005 से प्रभावी किया गया।
In all cases coming after 2005, all girls will be entitled to inherit in the property. The Supreme Court has given a decision to this effect. It will not matter when those girls are born. Till now there was confusion over the issue of succession of daughters in ancestral property.
2005 के बाद आने वाले सभी मामलों में सभी लड़कियां संपत्ति में उत्तराधिकारी की हकदार होंगी। इस आशय का फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। इसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि उन लड़कियों का जन्म कब हुआ है। अभी तक पैतृक संपत्ति में बेटियों के उत्तराधिकार के मसले पर असमंजस की स्थिति थी।
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